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दिल्ली में शराब खरीदने के लिए 11 नवंबर से कर पाएंगे ऑर्डर, जानिए, क्या हैं सरकार के नए दिशा-निर्देश?

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नयी दिल्ली. अगले महीने यानि नवंबर के आखिर से नयी आबकारी नीति (New excise policy in Delhi) के तहत शुरू होने वाली शराब की शानदार दुकानों में (Wine Shop) अल्कोहल की खरीद के लिए 11 नवंबर से आर्डर दे सकती हैं. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इस संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं.

ये दिशा-निर्देश खुल रही नयी शानदार दुकानों तथा पुरानी व्यवस्था के तहत चल रही दुकानों द्वारा आर्डर देने तथा शराब का स्टॉक प्राप्त करने के लिए जारी किये गये हैं. दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत निजी हाथों में संचालित 260 दुकानों समेत शराब की सभी 850 दुकानें खुली निविदा के तहत निजी कंपनियों को दे दी गयी हैं. नये लाइसेंस धारक 17 नवंबर से शहर में शराब की खुदरा बिक्री शुरू करेंगे.

सरकारी दुकानें 16 नवंबर से बंद हो जाएंगी

फिलहाल केवल सरकारी दुकानें चल रही हैं तथा वे 16 नवंबर को बंद हो जाएंगी. निजी शराब दुकानें 30 सितंबर को बंद हो गयी थीं. आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त (नीति) की ओर से जारी आदेश के अनुसार नयी खुदरा दुकानें 11 नवंबर से शराब की खरीद के लिए आर्डर देना शुरू कर सकती हैं.

अधिकारियों के अनुसार दिशानिर्देश में स्पष्ट किया गया है कि पुरानी नीति के तहत चल रही दुकानें 7 नवंबर के बाद शराब नहीं खरीद पायेंगी, क्योंकि उन्हें 16 नवंबर के बाद अपना धंधा समेटना होगा और नये आवंटियों के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा.

शॉपिंग मॉल के जैसे अपने मनपसंद ब्रांड की शराब खरीद सकेंगे 

बता दें कि इस साल जुलाई में दिल्ली में नयी आबकारी नीति लागू हुई थी, जिसके तहत शराब की शानदार दुकानें शहर के 32 जोनों में खुलेंगी, जहां लोग जाकर शॉपिंग माल की तरह अपनी पसंद की ब्रांड की शराब खरीद पायेंगे. उनमें कुछ में नाश्ता एवं खानपान का भी इंतजाम रहेगा.

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